नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली- NCR में वायु प्रदूषण मामले में सुनवाई के दौरान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को इस बात की इजाजत दी है कि वह ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे और चौथे चरण के तहत लगाई गई पाबंदियों को घटाकर GRAP का दूसरा चरण लागू रखें.
स्कूलों में कक्षाएं होगी शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार हुआ है. कोर्ट के आदेश पर दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र से GRAP के चौथे चरण की पाबंदियां हटा दी गई है. इसी के साथ स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं शुरू हो जाएगी. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू करने के संबंध में एक आदेश जारी किया है.
GRAP के दूसरे चरण को हटाना जल्दबाजी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से AQI 300 से नीचे रहा है. ऐसे में मौजूदा डेटा को देखते हुए फिलहाल CAQM को GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियां हटाने की अनुमति देना जल्दबाजी होगी. CAQM को अगर यह उचित लगता है कि स्टेज- 3 के तहत कुछ अतिरिक्त उपायों को शामिल किया जाए, तो वह उस पर विचार कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वायु प्रदुषण से हालात फिर खराब होते हैं, तो एक एहतियाती कदम के रूप में GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से लागू करना होगा. यदि हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं, तो GRAP का चौथा चरण लागू करने में कोई कोताही नहीं बरतनी होगी.
GRAP के दूसरे चरण में पाबंदियां
- अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
- रोजाना सड़कों की साफ- सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा. कोयला- लकड़ी से आग और खुले में आग जलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
- फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
- सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की गई है.
GRAP 3 और 4 के तहत हटीं पाबंदियां
- दिल्ली में अब सभी तरह के ट्रकों का प्रवेश हो सकेगा.
- दिल्ली- एनसीआर में सभी स्कूल खोले जा सकेंगे.
- BS- 4 डीजल और BS- 3 पेट्रोल के वाहनों पर से प्रतिबंध हटा.
- निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी, लेकिन सख्ती से अपनाने होंगे धूल शमन के उपाय.
