नई दिल्ली | दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए उत्पादकता- लिंक्ड बोनस की घोषणा कर दी है. इसके अनुसार, डाक विभाग के कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस राशि दी जाएगी. केंद्र की मोदी सरकार का यह कदम डाक विभाग के कर्मचारियों की मेहनत को मान्यता देने के साथ- साथ त्यौहारी सीजन में उन्हें वित्तीय राहत भी देगा.
बोनस का तोहफा
- नियमित कर्मचारी: ग्रुप C, MTS और गैर- राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारी.
- ग्रामीण डाक सेवक: जो नियमित रूप से कार्यरत हैं.
- अस्थायी और पूर्णकालिक अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बोनस राशि का लाभ मिलेगा.
इन्हें भी माना जाएगा पात्र
जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद रिटायर हो चुके हैं या इस्तीफा दे चुके हैं या फिर प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, उन्हें भी इस बोनस राशि के लिए पात्र माना गया है. डाक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता- लिंक्ड बोनस, संबंधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा.
बोनस की गणना का फार्मूला
बोनस= (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4)
हालांकि, बोनस की गणना के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये प्रति महीना तय की गई है. ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बोनस की गणना उनकी टाइम रिलेटेड कंटिन्युटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा. वहीं, अस्थायी या पूर्णकालिक कैजुअल श्रमिकों को 1,200 रुपए के अनुमानित वेतन के आधार पर एड- हॉक बोनस का लाभ मिलेगा.
