दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू, अब इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का तीसरा चरण लागू कर दिया है. प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है. सीपीसीबी ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों का वायु गुणवत्ता स्तर जारी किया है. इस समय राजधानी दिल्ली में लोग खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं क्योकि प्रदूषण के दबाव में सांसें घुट रही हैं. स्मॉग के कारण आंखों और सीने में जलन की भी शिकायत हो रही है.

Air Pollution

400 पार पहुंचा एक्यूआई

सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार पहुंच गया है, जो बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में है. यह रेड अलर्ट की स्थिति है. दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट के आसपास 473 है. नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता 413 ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘मध्यम’ श्रेणी में है, गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक फ़रीदाबाद और गुरुग्राम गंभीर श्रेणी में है.

GRAP-3 लागू होने पर ये रहेंगे प्रतिबंध

GRAP-3 लागू होने के बाद अगर बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल के निजी चार पहिया वाहन सड़कों पर दिखे तो 20,000 रुपये का चालान कट जाएगा. यानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसके अलावा, GRAP-3 के साथ GRAP के पहले और दूसरे चरण के प्रतिबंध भी लागू रहेंगे.

दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूरों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसमें निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क बढ़ाना और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल होगा. सभी प्रकार के निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पत्थर तोड़ने, ईंट भट्टे, खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

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