हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू, देखे आदेश

पंचकुला । हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हरियाणा के पंचकुला जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस उपायुक्त मोहित होंडा ने इस संबंध में आदेश दिए हैं. आदेश जारी हो जाने के पश्चात अब पंचकूला जिले में 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित होगा.

POLICE DGP HARYANA

यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 के नियमों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एमरजेंसी सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों और कर्मचारियों को इन आदेशों के तहत छूट प्रदान की गई है.

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