हरियाणा सरकार कोरोना मृतकों के परिजनों को देगी 50 हजार रूपये की मदद राशि, ऐसे करना होगा आवेदन

पंचकूला ।  कोरोना की तीसरी लहर में लोग तेज गति से संक्रमित हो रहे है. वही हरियाणा राज्य में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े में हर दिन इजाफा हो रहा है. इसी बीच हरियाणा सरकार ने कोरोना से मौत होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक राशि प्रदान करने की घोषणा की है. जिसके तहत कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह आवेदन विभाग के पास पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों में गड़बड़ी के चलते कराया जा रहा है.

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ऐसे करना होगा आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को इस वेबसाइट http://saralharyana.gov.in पर जा कर आवेदन दर्ज करना होगा. इसके अलावा आवेदक आफलाइन भी आवेदन कर सकते है. जो कि जिला सचिवालय में एसके ब्रांच में जमा कराए जा सकते हैं. इसमें आवेदक को आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा उपचार के प्रमाण पत्र व कोविड पाजिटिव की रिपोर्ट जमा करानी होगी. इसके बाद आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर आवेदन किये गए दावों का बंटवारा होगा और फिर लाभार्थी के बैंक खाते में मदद राशि पहुंच जाएगी. वही डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं. आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से यह राशि दी जाएगी.

जिले की बात करें, तो विभाग के रिकार्ड में 414 मौतें कोरोना से हुई है. लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग है जिनके परिवारजनों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन विभाग के पोर्टल पर डाटा नहीं चढ़ा है. परंतु अब इस सत्यापन से कोरोना से हुई लोगो की मौत का सही आंकड़ा सामने आएगा. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी काफी मौतें हुई थी. लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर सभी का रिकॉर्ड नहीं चढ़ सका. नगर निगम अधिकारियों द्वारा एक दिन में 10 से 15 मृतकों के संस्कार कोविड गाइडलाइन के तहत किए गए थे, परंतु विभाग के पोर्टल पर यह संख्या कम दर्शायी गई थी। जिसकी वजह से जारी आंकड़ों में गड़बड़ी आई थी.

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