राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, रंजीत सिंह हत्या मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने पर लगाई रोक

पंचकूला । राम रहीम के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. जगसीर ने सीबीआई के एक अन्य वकील पर जज व मामले को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. 

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जगसीर सिंह ने मामले को स्थानांतरित करने की मांग की है. हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई कि विशेष सीबीआई जज सुशील गर्ग को फैसला सुनाने से रोका जाए. जगसीर ने फैसला सुनाने के लिए पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआइ जज को यह मामला स्थानांतरित करने के निर्देश देन की भी मांग की है. 

उन्हें आशंका है कि सीबीआई का एक अन्य सरकारी वकील मामले को प्रभावित कर रहा है. यह वकील इस मामले में सीबीआई का वकील नहीं है. वह अन्य मामलों में सीबीआइ की पैरवी करता है, फिर भी वह इस मामले में अनुचित तरीके से रुचि लेता है और जज को प्रभावित कर सकता है. इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, शूटर जसबीर, सबदिल और अवतार सहित अन्य पर हत्या करने का आरोप है. यह मामला पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहा है. 

गौरतलब है काबिलेजिक्र है कि 26 अगस्त को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना थी, लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.  इस बारे सीबीआई पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने 27 अगस्त तक फैसले पर रोक लगाई है. हाइकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. उन्होंने कहा कि सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है. 

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