मकान मरम्मत के लिए BPL परिवारों को मिल रहें हैं 80 हजार रुपए, जानिए क्या है शर्तें

सिरसा । हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों के उत्थान को लेकर लगातार प्रयासरत हैं. सिरसा डीसी अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान की मरम्मत के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं. डॉ भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा. प्रदेश में अब तक यह लाभ केवल अनूसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था.

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डीसी अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए मिलने वाली वित्तीय राशि में वृद्धि की है. अब यह राशि 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए की गई है. उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनूसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के तहत कवर किया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहले निर्मित मकान बनें हुए 10 साल या इससे अधिक समय होना चाहिए.

योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें

• आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.

• आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए.

• आवेदनकर्ता के पास अनूसूचित जाति पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए.

• आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए जो कम से कम 10 साल पुराना हों.

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