सोनीपत जिले में इन किसानों को प्लॉट देगी सरकार, 2 शर्तों को करना होगा पूरा

सोनीपत | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत जिले (Sonipat District) में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. यहां हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) की ओर से रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन (R&R) योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांगे गए हैं.

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दो शर्तों को पूरा करना

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी जमीन औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित हुई है. दो शर्तों को पूरा करने वाले किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे. पहली शर्त यह है कि किसानों की कुल भूमि का 75% या उससे अधिक हिस्सा अधिग्रहीत किया गया है.

दूसरी शर्त के तहत कम से कम एक एकड़ जमीन अधिग्रहित होना जरूरी है. यदि कोई किसान इन दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा.

इन किसानों के लिए हैं योजना

उन 10 गांवों के किसानों के लिए लागू की गई है, जिनकी जमीन खरखौदा क्षेत्र में HSIIDC की IMT प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित की गई थी. पात्र किसानों को योजना के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का लाभ मिलेगा, जिसमें आर्थिक सहायता, भूखंड आवंटन या अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं.

नगर निगम ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने डाक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित प्रारूप में जल्द- से- जल्द कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराएं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल हैं. वहीं, आवश्यक दस्तावेजों की सूची निगम कार्यालय के बाहर से प्राप्त कर सकते हैं. दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र पर किसान आवेदन कर सकते हैं.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.