प्याज की खेती करने पर हरियाणा सरकार किसानों को देगी प्रति एकड़ 8000 रुपये, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

झज्जर । DC श्याम लाल पूनिया ने बताया कि सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन को बढ़ावा देने के लिए प्याज की खेती करने पर 8 हज़ार प्रति एकड़ किसानों को अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान कया है. जिला में ज्यादा से ज्यादा किसान प्याज की खेती करें और इस अनुदान योजना का लाभ उठाएं. अनुदान का फ़ायदा लेने के लिए किसान को हॉर्टनेट नेट पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा.

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एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को खरीफ प्याज की खेती हेतु अनुदान योजना लागू की गई है. उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम पांच एकड़ तक योजना के तहत अनुदान राशि को प्राप्त कर सकता है. डीसी पूनिया ने कहा कि योजना के अनुसार अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में सरकार का यह एक कदम है और सराहनीय कदम है. योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान हार्टनेट पोर्टल पर खेती के क्षेत्र को दर्ज करते हुए अपना पंजीकरण कराएं. सभी संबंधित दस्तावेज जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे. परमिट लेने के उपरांत किसान अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्रोत से कोई भी खरीद प्याज की किस्म का बीज घटिया कहीं से भी खरीदकर बिला और ध्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा.

डीसी ने आगे बताया कि बीज की गुणवत्ता की जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी. बीज जमाव के बाद संबंधित जिला उद्यान अधिकारी को सूचना देनी होगी. सदस्य सचिव जिला बागवानी क्रियान्वयन इकाई द्वारा गठित कमेटी द्वारा फसल के बहुत ही सत्यापन उपरांत अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में डाल दी जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं, इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

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