चंडीगढ़ | हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है. हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (HERC) के आदेश पर बिजली निगम ने दो साल बाद दोबारा फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) लगा दिया है. यह प्रति यूनिट 47 पैसे लगेगा. यह आदेश दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं पर 1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक लागू रहेगा. बिजली के टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
दायरे में आएंगे 40 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता
इससे पहले एक सितंबर 2021 को आदेश जारी कर 37 पैसे एफएसए को हटा दिया था. मौजूदा समय में एफएसए उन उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा जिनका बिल प्रतिमाह 200 यूनिट से ज्यादा आता है. प्रदेश में बिजली निगम के करीब 62 लाख उपभोक्ता हैं. एफएसए उन उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा जो प्रतिमाह 200 यूनिट ही प्रयोग करते हैं. यानी उनको 400 यूनिट तक छूट रहेगी.
कोई इससे ज्यादा यूनिट प्रयोग करते हैं तो उस से निगम एफएसए चार्ज करेगा. उस पर पूरी बिजली रीडिंग पर यह पैसा लिया जाएगा. 40 प्रतिशत से ज्यादा उपभोक्ता इस एफएसए के दायरे आएंगे. 1 अप्रैल से एफएसए लागू किया जा रहा है. एचईआरसी के आदेश पर इसका सर्कुलर जारी कर दिया गया है- अमित खत्री, एमडी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार
यह है स्थिति
| दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम |
| ग्रामीण- 14, 26,144 | ग्रामीण- 12,07,511 |
| अर्बन- 19,12, 843 | अर्बन- 16,52,757 |
यह होगा टैरिफ
| कैटेगरी एक | कैटेगरी दो |
| 10 से 50 यूनिट- 2 रुपये | 0 से 150 यूनिट- 2 रूपये 75 पैसे |
| 51 से 100 यूनिट- ढाई रुपये यूनिट | 151 से 250 यूनिट- 5 रूपये 25 पैसे |
| 251 से 500 यूनिट- 6 रूपये 30 पैसे | |
| 501 से 800 यूनिट- 7 रूपये 10 पैसे | |
| 801 से ऊपर सभी रीडिंग पर- 7 रूपये 10 पैसे |
बिल नोट – यह टैरिफ प्रतिमाह का है.
