हरियाणा शिक्षा विभाग ने एडमिशन नियमों में किया बदलाव, अब इस उम्र के बच्चे को भी मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला

चंडीगढ़ | हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन अभिभावकों की चिंता को खत्म कर दिया है जो उम्र की बाधा के चलते अपने बच्चों का कक्षा पहली में एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे. शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में KG कक्षा में थे, उन सभी को 1 अप्रैल 2024 से पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा. चाहे उनकी उम्र 6 साल हो या नहीं.

SCHOOL

1 साल के लिए दी गई छूट

बता दें कि हरियाणा सरकार ने नियम बनाया था कि 6 साल की उम्र के बच्चे को ही कक्षा पहली में एडमिशन मिलेगा, लेकिन सरकार ने अब इस उम्र सीमा को 1 साल के लिए खत्म करने का फैसला लेकर अभिभावकों को राहत प्रदान की है. हालांकि, 2024- 25 के बाद इस प्रकिया को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.

नए फैसले के साथ मौजूदा स्थिति से आगे ये माना जा रहा है कि बच्चों की केजी और पहली कक्षा में एडमिशन की कार्यविधि पूर्व की तर्ज पर की जाएगी. यानि 2024- 25 के बाद अगली साल केजी कक्षा के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आयु सीमा दोबारा चुनौती बनेगी. बताया जा रहा है कि अधिकांश बच्चों की उम्र सीमा 6 साल नहीं होने के चलते पहली कक्षा में एडमिशन न मिलने की शिकायते शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही थी. इसके बाद, 1 साल की मोहलत दी गई है.

यह भी पढ़े -  HSSC ने जारी किया महिला पुलिस कांस्टेबल PMT शेड्यूल, 8 जून से शुरू होगी प्रक्रिया

तय तारीख के अनुसार उम्र 6 साल होना जरूरी

सूबे के स्कूलों में केजी से कक्षा पहली में एडमिशन के लिए बच्चे की 6 साल उम्र अनिवार्य है, लेकिन 6 साल की ये आयु सीमा भी उस तारीख पर निर्भर करती है, जब स्कूलों में एडमिशन के लिए निकले फॉर्म में अंकित तिथि से पहले बच्चे की उम्र 6 साल हो चुकी हो. यदि फॉर्म में अंकित तिथि के बाद बच्चा 6 साल की उम्र का होता है तो उसे कक्षा पहली में एडमिशन नहीं मिल पाता.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.