हरियाणा सरकार की सरचार्ज माफी योजना का उठाएं लाभ, एक ही बार में बकाया बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी छूट

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है. प्रदेश सरकार ऐसे लोगों से बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लाई है, जिसके तहत अगर डिफाल्टर एक बार में ही पूरे बिजली बिल का भुगतान कर देता है तो उसे बकाया राशि पर 5% की छूट मिलेगी. उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं.

Bijli Upbhokta

इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं को ही मिलेगा. इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहें हैं या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं.

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा जारी सकुर्लर में बताया गया है कि इस योजना के तहत उन डिफाल्टर्स को राहत दी गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है. ऐसे लोगों के लिए नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा, उसे माफ कर दिया जाएगा.

31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी योजना

बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की तारीख तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है. यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तारीख को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है.

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ऐसा होने पर उपभोक्ता योजना से होगा बाहर

इस योजना में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी. उसे योजना से बाहर माना जाएगा. वहीं, गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा.

जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान में बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा. हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.