नई दिल्ली | दूरसंचार नियामक टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सोमवार को टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वायस काल और SMS के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश दिया.
90 दिन की सीमा हटाई
इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा, जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं. यही नहीं, नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को हटा दिया और इसे 365 दिनों तक बढ़ा दिया.
TRAI का नया आदेश
TRAI ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम 2024 में कहा कि सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वायस यानि बातचीत और SMS के लिए देना होगा, जिसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं होगी. यह सामने आया है कि बहुत से वरिष्ठ नागरिकों और घरों में ब्राडबैंड कनेक्शन रखने वाले परिवारों को अपने मोबाइल फोन के लिए डाटा पैकेज की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है.
ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है. मगर उन्हें कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा. बता दें कि पहले कंपनियों को दस रूपए और इसके गुणक में टॉप- अप वाउचर रखने की अनुमति देता है.
