चंडीगढ़ | हरियाणा में जल्दी ही नए जिले, तहसील, सब तहसील सृजित किए जाएंगे. इस बारे में राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है. अब तक इस कमेटी की दो बैठकों में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं. इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा बैठक में मौजूद रहे.
इन पर हुआ निर्णय
महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उपतहसील सतनाली में और जिला रेवाड़ी के गांव बरेली कलां को उप-तहसील पाल्हावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल करने का निर्णय लिया गया.यमुनानगर के गांव गुन्दियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप-तहसील सरस्वतीनगर में, फरीदाबाद के सैक्टर 15, 15 ए, सैक्टर 16 ए को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट और सैक्टर 21 ए तथा बी को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट में शामिल करने के बारे में निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि उनके पास गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों डबवाली को नया जिला घोषित करने के प्रस्ताव आए हैं.
ये हैं निर्धारित मानदंड
उन्होंने जानकारी दी कि सब तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60 हजार से ज़्यादा जनसंख्या, 15 हजार या इससे अधिक हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा उप मंडल मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए. इसी प्रकार तहसील के लिए 20 या इससे अधिक गांव, दो उप-तहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या उससे ज़्यादा जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या उससे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से 15 किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है.
उपमंडल के लिए ये हैं मानदंड
इसी तरह उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे ज़्यादा गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या,15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी जरूरी है. वहीं नए जिलों के मामलों में यह मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है.
