हरियाणा में ग्रुप D कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने सुनाई एक और अच्छी खबर

चंडीगढ़ | हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार (Haryana Govt) ने सरकारी विभागों, बोर्ड- निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत ग्रुप D कर्मचारियों को वर्दी भत्ता किस्तों में देने की बजाय एक साथ पूरी राशि देने का फैसला लिया है. वर्तमान में वर्दी भत्ता के रूप में इन कर्मचारियों को प्रत्येक महीने 440 रूपए सैलरी के साथ दिए जाते हैं.

Nayab Singh Saini

अप्रैल से लागू होगा नियम

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2025 से नया नियम लागू होगा, जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5,280 रुपये तक का भुगतान एक साथ किया जाएगा. मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी

वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में 5 लाख रूपए की बढ़ोतरी कर दी है. अब तक जहां 20 लाख रूपए ग्रेच्युटी मिल रही थी. वहीं, 1 जनवरी से 25 लाख रूपए तक की ग्रेच्युटी मिल सकेगी. इस तरह ग्रेच्युटी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है.

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क्या है ग्रेच्युटी का प्रविधान?

लगातार 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी को ही ग्रेच्युटी का प्रविधान है. अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या फिर दिव्यांगता की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी पहले भी मिल सकती है. अगर कोई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है या उसे हटा दिया जाता है अथवा रिटायर कर दिया जाता है, तो भी वह ग्रेच्युटी का हकदार होगा. वहीं, नोटिस पीरियड भी ग्रेच्युटी की सेवा में गिना जाता है.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.