चंडीगढ़ | पंजाब एंड हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ानें वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है. प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है. यदि किसी वाहन मालिक के नाम पर 5 या उससे अधिक चालान बकाया है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण- पत्र (RC) सस्पेंड कर दी जाएगी.
पहले भेजा जाएगा नोटिस
चंडीगढ़ रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) द्वारा जारी आदेशानुसार पहले 15 दिन का नोटिस भेजा जाएगा. यदि निर्धारित समयावधि में भी चालान का भुगतान नहीं किया गया तो वाहन को नॉट टू बी ट्रांजेंक्टेड सूची में डाल दिया जाएगा, जिससे आरएलए में संबंधित वाहन से जुड़े किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो पाएंगे.
इसका मतलब यह है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक ऐसे वाहनों की कोई भी लेन- देन जैसे स्वामित्व हस्तांतरण, आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, पीयूसी प्रमाण- पत्र जारी करना और बीमा प्राप्त करना संभव नहीं होगा.
ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले लगभग 3 साल में ट्रैफिक उल्लंघन के बकाया चालानों की संख्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से ही अक्सर सड़क दुघर्टना के मामले सामने आते हैं. ऐसे में प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है.
