हरियाणा सरकार इस योजना के तहत दे रही 71 हजार की राशि, जानिए पात्रता और लाभ की पूरी डिटेल

पानीपत | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी शामिल है. यह योजना वंचित तबके के लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

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डी.सी. डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत विवाहिता की शादी का पंजीकरण “ई दिशा पोर्टल” पर कराना अनिवार्य है.

6 महीने के अंदर कराना होगा पंजीकरण

पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है. यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो योजना की राशि सीधे आवेदक के खाते में भेज दी जाती है. जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है. निर्धारित समय में पंजीकरण के बाद ही विवाहित के माता- पिता को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

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किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

योजना के तहत, अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के वे परिवार, जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है. उन्हें ₹71,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा, सभी वर्गों की विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल परिवार, जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, उन्हें इस योजना के तहत ₹51,000 की राशि दी जाती है.

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Nisha Tanwar
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