चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने साल 2024 में “हरियाणा पशु लोन योजना” की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत, पशुपालक विभिन्न पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी और सूअर के लिए सब्सिडी युक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं. अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आप पशु पालक हैं, तो इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण परिवारों की आय को बढ़ाना है. पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है. सरकार ने इस योजना के तहत, 25% से 90% तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया है, ताकि अधिक- से- अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.
अनुसूचित जाति के लिए विशेष लाभ
अनुसूचित जाति के पशुपालकों को इस योजना के तहत विशेष लाभ दिए गए हैं. यदि आप गाय या भैंस पर ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको 50% सब्सिडी प्राप्त होगी. भेड़, बकरी और सूअर पर ऋण लेने पर 90% तक की सब्सिडी मिलेगी. इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा, जिससे उनके लिए यह योजना और भी अधिक आकर्षक बन जाती है.
सामान्य जाति के पशुपालकों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है. गाय, भैंस, भेड़- बकरी और सूअर पर ऋण लेने के लिए उन्हें 25% सब्सिडी मिलेगी. इसके तहत, वे 4 से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदक के पास कम- से- कम 4 पशु होने चाहिए और डेयरी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदक के पास फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण- पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक कॉपी, बैंक NOC, पेन कार्ड, शेड की फोटो और वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज होने चाहिए.
आवेदन करने का तरीका
हरियाणा पशु लोन योजना के तहत, आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी को सही- सही भरना होगा और जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे जमा करना होगा. आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद लोन की राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.
