नई दिल्ली | पासपोर्ट बनवाने में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की प्रकिया को केंद्र सरकार (Central Govt) ने बेहद आसान बना दिया है. अब तक नाम जुड़वाने के लिए शादी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के ही जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़वा सकेंगे. सरकार ने अब इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है.
Annexure J का विकल्प
इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से Annexure J का विकल्प दिया गया है. यहां जाकर आप अपनी शादी की फोटो या फिर कोई अन्य ज्वांइट फोटो दोनों के साथ अपलोड कर देंगे. इसे ही प्रमाण- पत्र के तौर पर मान लिया जाएगा.
आमतौर पर शादी रजिस्ट्रेशन कराना एक कठिन प्रकिया है और लोग इससे बचने के लिए सालों इसे लटकाए रखते हैं. फिर कभी किसी नौकरी में ट्रांसफर या पासपोर्ट आदि के लिए जरूरत होती है, तो उन्हें ऐन वक्त पर परेशानी झेलनी पड़ती है. अब पासपोर्ट में पत्नी या पति का नाम जुड़वाने में आने वाली परेशानी को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से दूर कर दिया है.
यह होगी नई प्रकिया
हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और जरूरत के वक्त उन पर दस्तावेज नहीं मिलते हैं. ऐसे ही मामलों को देखते हुए विकल्प के तौर पर विदेश मंत्रालय ने जॉइंट फोटो डिक्लेरेशन की सुविधा प्रदान की है. इसके तहत, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों को अपने नाम बताने होंगे. इसके बाद, अपने पति या पत्नी का नाम डालना होगा. फिर Annexure J पर जाकर ज्वांइट फोटो को अपलोड करना होगा और वहां दोनों को हस्ताक्षर भी करने होंगे.
यहां बताना होगा कि वे मैरिड कपल के तौर पर साथ हैं. इसके अलावा, आवेदक को यह बताना होगा कि उसके पति या पत्नी का नाम शामिल करते हुए ही पासपोर्ट जारी किया जाए. Annexure J में जो विकल्प दिया गया है, उसके तहत जॉइंट फोटोग्राफ के साथ साइन करने होंगे. अपना स्थान और हस्ताक्षर करने की तारीख भी लिखनी होगी.
पूरी तरह से रहेगा वैध
अपने नाम, आधार कांड नंबर, वोटर आईडी नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि का भी जिक्र करना होगा. सरकार का मानना है कि यदि दोनों के दस्तावेज सही हो और उनके पास फोटो हो, तो फिर सेल्फ अटेस्टेड कराने में कोई दिक्कत नहीं है. इससे पूरी वैधता रहेगी और लोगों को जटिलता से भी बचाया जा सकेगा.
