रोहतक | मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा के रोहतक जिले (Rohtak District) में 1.80 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले BPL परिवारों को 30 गज का प्लाट देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को न्यूनतम बुकिंग राशि 10 हजार रुपए के साथ 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
मकान निर्माण के लिए मिलेंगे ढाई लाख
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत, पात्र परिवारों को प्लाट के साथ मकान निर्माण के लिए अनुदान राशि के तौर पर 2.50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने सपनों का आशियाना खड़ा कर सकें. इस योजना के तहत, आवेदन करने वालों में प्रदेश सरकार घूमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्लाट देगी. ऑनलाइन आवेदन के दौरान पात्र परिवार को बुकिंग राशि के तौर पर 10 हजार रुपए जमा कराने होंगे और बाकी रकम का भुगतान किश्तों में करना होगा.
साइट का नक्शा वेबसाइट पर उपलब्ध
रोहतक डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आनलाइन आवेदन करते समय आधिकारिक वेबसाइट पर साइट पर नक्शा भी देखा जा सकता है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान सरल बुकिंग भुगतान विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है ताकि पात्र परिवार सरलता से इस योजना का लाभ उठा सकें.
16 शहरों में प्लाट देगी सरकार
सूबे की नायब सैनी सरकार ने इस योजना के तहत रोहतक सहित 16 शहरों में 15696 प्लॉटों का प्रावधान किया गया है. इसमें चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, जगाधरी, सफीदों व जुलाना शामिल हैं. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा के फोन नंबर 0172- 3520001 अथवा पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.
