नई दिल्ली | रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्षों से ज्यादा उम्र के बच्चों को स्वतंत्र रूप से सेविंग/ करंट बैंक खाता खोलने और उन्हें मेंटेन करने की मंजूरी देने के निर्देश दे दिए हैं. आरबीआई द्वारा इस विषय में नाबालिकों के जमा खाता खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं.
इस विषय में आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी बैंकों के नाम सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया है कि किसी भी आयु वर्ग के नाबालिकों को अपने नेचुरल या लीगल अभिभावकों के माध्यम से सेविंग और करंट बैंक अकाउंट खोले और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है.
सर्कुलर में दी गई यह जानकारी
जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कम से कम 10 वर्ष की आयु सीमा और उससे ज्यादा के नाबालिगों को उनकी मर्जी से स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाता खोलने और संचालित करने की इजाजत दी जा सकती है. इसके तहत, बैंकों द्वारा अपने जोखिम व अन्य नीतियों का ध्यान में रखते हुए राशि और शर्तें तय की जा सकती हैं. इनके विषय में खाताधारक को पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी.
मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं
ऐसे नाबालिक खाता धारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/ डेबिट कार्ड/ चेक बुक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा सकती हैं. इससे पहले बैंकों को इस विषय में सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे खातों में ज्यादा निकासी न हो और उसमें हमेशा राशि बनी रहे.
