नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने दिव्यांगजनों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है. दिव्यांगजनों के लिए सरकारी घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण लागू कर दिया है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस फैसले से दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान और सुविधाओं में इजाफा होगा.
तत्काल प्रभाव से फैसला लागू करने के आदेश
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस फैसले से दिव्यांगजनों के लिए शहरी विकास और आवास योजनाओं में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित होगी. उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है. यह आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा.
मिलेगा आरक्षण का लाभ
केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि अब दिव्यांगजनों को केंद्रीय सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन में 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत किया गया है. यह अधिनियम दिव्यांगजनों को बराबरी के अधिकार और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने का काम करेगा.
