दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी आवास योजनाओं में मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने दिव्यांगजनों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है. दिव्यांगजनों के लिए सरकारी घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण लागू कर दिया है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस फैसले से दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान और सुविधाओं में इजाफा होगा.

Divyang Disable Job

तत्काल प्रभाव से फैसला लागू करने के आदेश

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस फैसले से दिव्यांगजनों के लिए शहरी विकास और आवास योजनाओं में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित होगी. उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है. यह आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा.

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मिलेगा आरक्षण का लाभ

केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि अब दिव्यांगजनों को केंद्रीय सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन में 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा. यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत किया गया है. यह अधिनियम दिव्यांगजनों को बराबरी के अधिकार और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने का काम करेगा.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.