चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को पहले विज्ञापित पुलिस भर्तियां वापस लेने की स्वीकृति दें दी गयी है. सरकार की स्वीकृति के साथ ही अब 5600 पुलिस कर्मचारियों की भर्तियों की पुरानी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. HSSC की तरफ से नये सिरे से इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा. पुलिस की यह भर्ती प्रक्रिया अब संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आयोजन के बाद नये नियमों के आधार पर शुरू होगी. भर्ती नियमों में बदलाव के चलते पुरानी भर्तियों को वापस लिया गया था.

16 अगस्त को जारी हुआ था विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को समाप्त कर दिया है. इसके चलते अब नये मापदंडों के आधार पर पुलिस की भर्ती होनी है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 16 अगस्त 2024 को एक विज्ञापन जारी कर पुलिस विभाग में 5600 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगा गया था.
अब 10 गुना उम्मीदवार होंगे शॉर्टलिस्ट
HSSC की तरफ से पुलिस में सामान्य ड्यूटी पुरूष के 4000, सामान्य ड्यूटी महिला के 600, आइआरबी में पुरुष के एक हजार पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था. कर्मचारी चयन आयोग का कहना था कि सीईटी पास उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. पहले लिखित परीक्षा के लिए चार गुना उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करने का प्रावधान था, मगर अब नए नियमों के मुताबिक सिपाही भर्ती में भी 10 गुना को शार्टलिस्ट किया जाएगा.
बीच में बदल गए भर्ती नियम
इससे पीएमटी (शारीरिक माप परीक्षण) और पीएसटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) में ज्यादा से ज्यादा आवेदकों को शामिल किया जाएगा. इस भर्ती पर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा भी आपत्ति जताई गयी थी. केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को उस वक़्त भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देशित करते हुए कहा था कि इसका परिणाम बाद में जारी किया जाए, इस बीच भर्ती नियम बदल गए.