नई दिल्ली | भारतीय रेलवे (Indian Railways) के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे ने इन कर्मचारियों को फिर से एक अवसर देने का फैसला लिया है. रेलवे ने नॉन- गजेटेड यानि छोटे स्तर के पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्ट बेस पर नौकरी पर रखने का निर्णय लिया है.
नियम में किया बदलाव
अब तक रेलवे में नियम यह था कि कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी सिर्फ उसी पद पर दोबारा काम कर सकता था, जिस पद से वह रिटायर हुआ था. यानि जिस वेतन स्तर पर रिटायर हुआ था, उसी वेतन स्तर के पद पर उसे फिर से रखा जा सकता था, लेकिन अब रेलवे ने इस नियम में ढील दे दी है.
क्या है नए नियम?
- Pay Level- 1 से Pay Level- 9 तक के खाली पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है.
- अब कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने रिटायरमेंट वाले पद से तीन लेवल नीचे के पद पर भी दोबारा काम करने के लिए आवेदन कर सकता है.
- उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी Pay Level- 6 से रिटायर हुआ है, तो उसे Level- 6, Level- 5, Level- 4 और Level- 3 तक के पदों के लिए चुना जा सकता है.
- रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जो उसी लेवल से रिटायर हुए हैं. अगर ऐसे लोग उपलब्ध नहीं हैं, तभी ऊपर के लेवल से रिटायर लोगों को मौका मिलेगा.
जरूरी शर्तें क्या हैं?
- यह नियुक्ति तभी होगी जब असली जरूरत हो.
- पूरी जांच और सोच- विचार के बाद ही रिटायर्ड स्टाफ को वापस लिया जाएगा.
- ये नया नियम जारी होने की तारीख से लागू होगा.
- यह आदेश रेलवे बोर्ड की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है.
इन्हें होगा भर्ती करने का अधिकार
डिवीजन स्तर पर (जैसे ज़ोन या मंडल में) रिटायर्ड कर्मचारियों की भर्ती का अधिकार डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) के पास होगा. जबकि रेलवे मुख्यालय में भर्ती का फैसला अब भी जनरल मैनेजर (GM) ही करेंगे.
