Rule Change: एलपीजी गैस से लेकर ट्रेन टिकट की कीमतों तक में हुआ बदलाव, आज से होंगे यह नए नियम

नई दिल्ली, Rule Change | आमतौर पर जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो आपके जीवन से जुड़े अनेक बदलाव लागू होते हैं. अबकी बार जुलाई का महीना शुरू होते ही पहली तारीख को भी कई नए नियमों में बदलाव हुआ है. इनका आप पर सीधे तौर पर फर्क पड़ेगा. इनमें एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज, क्रेडिट कार्ड शुल्क, रेलवे टिकट बुकिंग किराए में फेरबदल आदि शामिल हैं.

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आज 1 जुलाई से लंबी दूरी के रेलवे टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. वहीं आयकर रिटर्न भरने की तारीख को भी बढ़ाया गया है. आज हम आपको इन्हीं सब नियमों के बारे में जानकारी देंगे.

लंबी दूरी का रेलवे सफर होगा महंगा

आज से नॉन एसी और एसी क्लास दोनों के टिकटों में इजाफा हो जाएगा. नॉन एसी के टिकट के दाम प्रति किलोमीटर एक पैसे और एसी क्लास के प्रति टिकट के हिसाब से दो पैसे बढ़ाए गए हैं. यह बढ़ोतरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लागू होगी. द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं है. इससे ज्यादा की यात्रा होने पर प्रति किलोमीटर 0.5 पैसा अतिरिक्त देना पड़ेगा.

तत्काल टिकट के लिए देना होगा आधार

जिन लोगों का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होगा, तत्काल टिकट अब उन्हीं यात्रियों का बन पाएगा. 1 जुलाई से यह नियम लागू हो रहा है, जिसके अनुसार ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी हो जाएगा. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर यह ओटीपी आएगा जिसे वेरीफाई करना होगा. रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट पहले तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे.

पैन कार्ड के लिए आधार हुआ जरूरी

आज से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया है. यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे. जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक करवाना होगा. ऐसा नहीं करने पर अगले साल से यह निष्क्रिय माना जाएगा.

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जीएसटी रिटर्न के नियमों में हुआ संशोधन

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलती करने पर अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जीएसटी 3B फॉर्म अब बिना संशोधन वाला होगा. इसे आवेदनकर्ता अब खुद से संशोधित नहीं कर पाएंगे. इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता लागू होगी.

एटीएम निकासी जैसे शुल्कों में बदलाव

आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी सहित कई बैंकों ने बचत खाते की ब्याज दरों, एटीएम से तय समय से ज्यादा मासिक निकासी पर ज्यादा शुल्क और क्रेडिट कार्ड फीस में बदलाव किया है. इससे भी ग्राहकों पर असर पड़ना तय है.

15 सितंबर तक बढ़ी ITR की समय सीमा

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में इजाफा कर दिया गया है. आकलन वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों को रिटर्न भरने के लिए अब और 45 दिन मिल जाएंगे, क्योंकि समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.

भारत बिल पेमेंट सिस्टम प्रणाली हुई अनिवार्य

आरबीआई द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए होगा. इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसी एप्स के बिजनेस पर असर पड़ना तय माना जा रहा है. वर्तमान में केवल 8 बैंकों ने बीबीपीएस पर इस सुविधा की शुरुआत की है.

एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगा बैन और जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. यदि ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाते हैं, तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैप यार्ड में भेज दिया जाएगा. 4 पहिया वाहनों पर ₹10000 और दो पहिया पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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Nisha Tanwar
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