चंडीगढ़ | हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ी राहत दी गई है. अब इन कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलेगा. उनके वेतन में हर साल बढ़ोतरी होगी और अब इनका तबादला भी संभव होगा. काम में लापरवाही बरतने पर इन पर जुर्माना, वेतन कटौती या चार्जशीट तक की कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट ने दी मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी नियम 2025 को मंजूरी मिल गई है. अब तक जो नियम स्थायी कर्मचारियों पर लागू होते थे. अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों पर भी लागू होंगे. सरकार पहले ही इन कर्मचारियों को 58 साल तक की नौकरी की गारंटी दे चुकी है. नए नियमों के तहत, सरकार जरूरत पड़ने पर इनका राज्य के अंदर कहीं भी तबादला कर सकेगी.
DA के साथ मिलेगा ग्रेच्युटी
किसी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट की स्थिति में उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. साथ ही, अब ये कर्मचारी आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश भी ले सकेंगे. 1 जनवरी 2025 से इन कर्मचारियों को DA (महंगाई भत्ता) का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश की महिलाओं के लिए ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत जल्द की जाएगी. इस योजना के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा. योजना के तहत महिलाओं को ₹2100 प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी.
