नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाहरी राज्यों के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध को लेकर बनी उलझन आखिरकार दूर हो गई है. इस नई अपडेट के बाद अब स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली में सिर्फ BS- 3 और उससे नीचे की श्रेणी वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, जबकि BS- 4 और उससे ऊपर की श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. ये रोक दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए हैं.
आदेश में संशोधन
पहले खबर आई थी कि एक नवंबर से दिल्ली में BS- 6 यानि BS- 4 (भारत स्टेज- 4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि BS- 4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी. गुरुवार को दोबारा जारी नोटिस के मुताबिक, अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक वाहनों में शामिल BS- 3 और इससे नीचे की कैटगरी वाले वाहनों पर ही प्रतिबंध रहेगा.
कब तक रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदुषण पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से CAQM के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. जिसके बाद हल्के, मध्यम और भारी सभी तरह के कमर्शियल वाहनों में BS- 3 या उससे नीचे के इंजन वाले वाहनों के संचालन पर अब दिल्ली में रोक लगाई गई है.
परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी के लिए BS- 6 से नीचे मानक वाले वाहनों की पहचान हेतु RFID स्कैनिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं. इस आदेश का उल्लघंन करने पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना और परमिट रद्द करने की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.
