हरियाणा में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, तबादले के लिए इस प्रकार तय होगा स्कोर

चंडीगढ़ | हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. यह पॉलिसी 10 साल में तीसरी बार बदली गई है. इस बार 4 बड़े बदलाव किए गए हैं. पहला ट्रांसफर के लिए जोन सिस्टम खत्म कर दिया गया है. अब शिक्षक कोई भी स्कूल चुन सकेंगे. दूसरा पति- पत्नी (कपल) के केस में अब दोनों को ट्रांसफर में 5- 5 अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे. अब सिर्फ एक कर्मचारी को पति या पत्नी के ड्यूटी वाले स्थान के बीच की दूरी कम करने के लिए ट्रांसफर में 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे.

Transfer

तीसरा मोरनी, हथीन ब्लॉक व नूंह के स्कूलों में ड्यूटी जारी रखना चाहने वाले या पोस्टिंग का विकल्प चुनने वाले नियमित शिक्षकों को बेसिक- पे और DA का 10% और गेस्ट टीचर्स को प्रतिमाह 10 हजार रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. इनमें पहले जिन शिक्षकों ने ‘राज्य में कहीं भी’ का विकल्प चुना था और मोरनी हिल्स क्षेत्र या नूंह में पोस्टिंग मिली थी, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा. चौथा- चार्जशीट जैसे प्रमुख दंड की अवधि के दौरान ट्रांसफर में 10 अंक कटेंगे.

बदलाव की वजह

पहले पंचकूला के मोरनी, पलवल के हथीन ब्लॉक और नूंह जिले में अपनी इच्छा से जाने वाले शिक्षकों को बेसिक का 10% अतिरिक्त वेतन दिया जाता था, लेकिन ट्रांसफर ड्राइव के दौरान कुछ शिक्षकों ने निर्धारित विकल्पों से कम भरे तो वे ‘हरियाणा में कहीं भी’ के ऑप्शन में आ गए. उनका तबादला मोरनी, नूंह, हथीन में हो गया. उन्होंने जब अतिरिक्त वेतन मांगा, तो सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि विकल्प कम भरे थे. इसलिए यहां ट्रांसफर हुआ. इस पर वे कोर्ट चले गए.

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कोर्ट के आदेश पर याचिका लगाने वालों को लाभ मिला. 2022 में जब जबरन भेजे गए टीचर्स से विकल्प पूछा तो उन्होंने NO भरा. इन्होंने कहा कि वे अपनी इच्छा से यहां ड्यूटी दे रहें, तो अतिरिक्त वेतन दिया जाए. वे भी कोर्ट चले गए. इसलिए इनके लिए पॉलिसी में अब संशोधन किया गया है.

ऐसे तय होगा स्कोर

कुल 80 स्कोर होगा और आयु का अधिकतम वेटेज 60 अंक होगा. ज्यादा आयु पर ज्यादा अंक मिलेंगे. महिला, महिला- मुखिया परिवारों, विधवा, विधुर, दिव्यांग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व परिणाम में सुधार लाने वाले शिक्षकों के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे. जिस कर्मचारी का जीवनसाथी हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में तैनात है, उसे 5 अंक मिलेंगे. यानि कपल केस में एक ही कर्मचारी को 5 अंक का लाभ मिलेगा.

इससे पहले 2016 में कपल केस में अतिरिक्त अंक नहीं थे. 2017 में कपल केस में महिला के लिए 5 अंक जोड़े गए थे. फिर 2023 में महिला के साथ पुरुष कर्मचारी को भी 5 अंक का प्रावधान किया गया था, लेकिन तब ट्रांसफर ही नहीं हुए.

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Ajay Sehrawat
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मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.