गुरुग्राम | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम शहर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. यहां सरकार ने पानी व सीवर कनेक्शन शुल्क, मीटर स्थापना शुल्क तथा रोड कट चार्ज से संबंधित नई नीति अधिसूचित करते हुए उपभोक्ताओं को सरल विकल्प उपलब्ध कराए है. यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गए है. नगर निगम के अध्यक्ष प्रदीप दहिया ने बताया है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम सीमा और उसके अंतर्गत आने वाले गांवों के नागरिक अब पानी और सीवर के दो तरीके चुन सकेंगे.
इनमें एकमुश्त भुगतान तरीके के दौरान पानी कनेक्शन शुल्क 1000 रुपए और सीवर कनेक्शन शुल्क 500 रुपए है. इसके अलावा, पानी उपभोग शुल्क- वेस्ट वाटर डिस्पोजल शुल्क लागू टैरिफ के अनुसार देना होगा और सारी सामग्री और खर्च उपभोक्ता खुद भुगतान करेगा.
गुरुग्राम में कनेक्शन शुल्क
बिना एकमुश्त शुल्क के दौरान उपभोक्ताओं को केवल पानी शुल्क, वेस्ट वाटर डिस्पोजल शुल्क देना होगा. इसके साथ, 10 रुपए प्रत्येक महीना (15 वर्षों तक) पानी- सीवर कनेक्शन शुल्क के बदले और 25 रुपए प्रत्येक महीना (6 वर्षों तक) पानी मीटर की लागत के लिए कटेंगे.
मीटर टेस्टिंग जीरो
यदि घर में पहले से कार्यशील मीटर है, तो मीटर शुल्क लागू नहीं होगा. इस विकल्प में पूरी श्रम लागत एवं सामग्री लागत विभाग द्वारा दी जाएगी और मीटर टेस्टिंग भी जीरो रहेगा, यदि मीटर विभाग द्वारा दिया गया है. मीटर स्थापित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जल्द ही एक टीम की व्यवस्था की जाएगी.
