हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग में ट्रांसफर पर रोक, जानिए आगे क्या रहेगी प्रकिया

चंडीगढ़ | शहरी स्थानीय निकास विभाग हरियाणा ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने 23 मई 2025 को जारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करते हुए विभिन्न कैडरों की सूची सार्वजनिक कर दी है. साथ ही, आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब इन पदों पर सभी ट्रांसफर केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ही किए जाएंगे.

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रोक लगाने के निर्देश

इस प्रक्रिया के दौरान विभाग ने वर्तमान में चल रहे सभी ट्रांसफर संबंधित गतिविधियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए है. डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के अतिरिक्त नगर आयुक्त अमन ढांडा ने इस संबंध में आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि नीति के अनुसार कैडरों का अंतिम चयन कर लिया गया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी मिल चुकी है. इन कैडरों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कार्यकाल भी तय कर लिया गया है.

इतना समय निर्धारित

जारी की गई कैडर सूची के अनुसार ग्रुप A के प्रेस्क्राइब्ड कैडर के लिए न्यूनतम और निर्धारित कार्यकाल 60 महीने रखा गया है. ग्रुप- B में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (कैडर 214) का न्यूनतम कार्यकाल 36 महीने व अधिकतम 60 महीने तय हुआ है. इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (कैडर 5) और म्यूनिसिपल इंजीनियर (कैडर 210) के लिए भी 36 से 60 महीने का समय तय किया गया है.

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ग्रुप- C के पदों के में अकाउंटेंट (कैडर 9), चीफ सैनेटरी इंस्पेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर (कैडर 10) के लिए 36 से 50 या 60 महीने तक का समय निर्धारित किया गया है. जूनियर इंजीनियर (217) और सेक्रेटरी (233) के लिए भी 36 महीने की न्यूनतम और 60 महीने की अवधि तय की गई है. वहीं, क्लर्क (कैडर 235 ) के लिए 60 महीने की न्यूनतम अवधि तय की गई है.

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Anita Poonia
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मेरा नाम अनीता पूनिया है. मैं पिछले 2 साल से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ. वर्तमान मे Haryana E Khabar न्यूज वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर का काम कर रही हूँ.