चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उप- चुनाव के लिए एक अहम फैसला लिया है. यह चुनाव 30 नवंबर को होने जा रहा है. इस चुनाव में राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश/ विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है. ये अवकाश केवल दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए ही मान्य होगा.
जारी हुई सूचना
मुख्य सचिव अनुराग द्वारा इस संबंध अधिसूचना जारी की है. यह अवकाश विनिमय लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट), 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135- बी (1996 के संशोधन सहित) के तहत प्रदान किया गया है.
कर्मचारियों के लिए फैसला
हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135- बी के अंतर्गत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा जो कर्मचारी दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, ताकि सभी पात्र दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सके और उप- चुनाव में बिना किसी परेशानी के शामिल हो सके. इससे उन्हें अपने वोट का उचित अधिकार भी मिलेगा. यह कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी साबित होगी.
