नई दिल्ली | अगर आपने अभी तक भी अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानि PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज की यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है. Pan आधार लिंकिंग की लास्ट डेट में महज 3 दिनों का समय ही बचा हुआ है. अगर आपने अभी तक पेन को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आज हम आपको पेन से आधार को कैसे लिंक करना है इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं.
जरूरी खबर
1 जनवरी 2026 से पहले अगर आप पेन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है. ऐसा होने पर आपको टैक्स और बैंकिंग से जुड़ी हुई सामान्य गतिविधियों को करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. आधार और पैन कार्ड लिंकिंग का कार्य बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है.
आप घर बैठे भी इसके लिए काफी आसानी से आवेदन कर सकते हैं. अगर आप आधार पैन को लिंक नहीं करवाते हैं तो आप म्युचुअल फंड- शेयर बाजार आदि का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इस दौरान आप अपने आधार डिटेल खासकर मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना ना भूले.
इस प्रकार करें लिंक
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है और ‘क्विक लिंक’ में ‘आधार लिंक करें’ पर क्लिक करना है.
- इसके बाद, पैन और आधार नंबर इंटर करें और जांच करें ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करें, फिर ‘आधार लिंक करें’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अगले स्टेप में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP एंटर करना है और अनुरोध सबमिट करने के लिए ‘जांच करें’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- जांच के लिए UIDAI को अनुरोध भेजा गया है. अगर भुगतान विवरण मौजूद नहीं है तो “भुगतान विवरण नहीं मिला” मैसेज दिखाई देगा.
- अब आपको पहले भुगतान पूरा करने के लिए ‘ई- पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करने के लिए जारी रखें’ पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे.
