चंडीगढ़ | हरियाणा में 12 साल पुराने पर्यटन वाहनों के संचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के 14 जिलों में भी पेट्रोल और CNG आधारित उन्हीं पर्यटन वाहनों के संचालन की अनुमति होगी जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है.
हरियाणा सरकार ने जारी किए नए नियम
डीजल आधारित पर्यटन वाहनों के संचालन की उम्र इससे भी दो साल कम यानि 10 साल तय की गई है. NCR से बाहर भी पेट्रोल और CNG से संचालित पर्यटन वाहनों की उम्र 12 साल ही रहेगी लेकिन डीजल आधारित वाहनों के मामलों में 2 साल की छूट दी गई है. NCR से बाहर के 9 जिलों में 12 साल पुराने पर्यटन वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी.
परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम जारी कर दिए गए हैं. स्कूल बसों के साथ ही रोडवेज, प्राइवेट बसों, कांट्रेक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों के लिए भी उम्र सीमा तय की गई है.
इन वाहनों को किया जाएगा जब्त
कोई भी वाहन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगा. पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाहन 15 साल तक संचालित हो सकेंगे. NCR में डीजल वाहन 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नजर नहीं आएंगे. NCR से बाहर डीजल वाहनों के लिए भी 15 साल उम्र तय की गई है. NCR में स्कूल बस या डीजल बसें 10 साल से अधिक नहीं चल सकेंगी. निर्धारित समय- सीमा पूरी कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा.
