नई दिल्ली | देश में LPG गैस की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने गैस वितरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नए नियम के तहत अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है, उन्हें अब घरेलू LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा और वे सिलेंडर की रिफिल भी नही करा सकेंगे.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस सप्लाई से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि एक ही घर में PNG और CNG दोनों कनेक्शन की सुविधा नहीं दी जाएगी. अगर किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन होंगे तो उन्हें अपना LPG कनेक्शन को सरेंडर करना होगा और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.
क्या होंगे नए नियम
नए नियमों के अनुसार जिन घरों में PNG कनेक्शन है, उन्हें LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे उपभोक्ता नया LPG कनेक्शन नहीं ले सकेंगे. इसके साथ ही, सरकारी तेल कंपनियां PNG उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर रिफिल नहीं देगी. इसके अलावा, जिनके पास दोनों कनेक्शन है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
क्यों लिया फैसला
सरकार का कहना है कि कई जगहों पर गैस की आपूर्ति को लेकर दबाव बढ़ रहा है और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन जरूरी है इसीलिए यह कदम उठाया गया है ताकि गैस वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी और संतुलित बनाई जा सके. सरकार चाहती है कि जिनके PNG का ऑप्शन मौजूद है, वे सिलेंडर छोड़ दें ताकि सीमित संसाधन केवल उन लोगों तक पहुंचे जो LPG पर पूरी तरह निर्भर हैं ताकि गैस की सप्लाई जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुंच सके.
