चंडीगढ़ | हरियाणा में पानी और सीवरेज बिल के बकायदारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने लाखों बकायदारों को राहत देते हुए कहा है कि जो 31 मई तक पानी और सीवरेज बिल चुकाते है, तो उनका पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा.हालांकि यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक के लंबे समय से पेडिंग पानी और सीवरेज बिलों पर लागू होगी.इसके अंतर्गत बकायदारों को सिर्फ मूल राशि का ही भुगतान करना होगा.
31 मई तक लागू
दरअसल पानी और सीवरेज के बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर हर बार 10% की दर से ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है. इसके अंतर्गत लाखों परिवार ऐसे है जिनकी बड़ी मात्रा में रकम बाकी है. इसी से राहत देने के लिए सरकार ने बकायदारों को विशेष छूट देने का प्रावधान दिया है. इसमें 100% छूट देकर सरकार ने बकायदारों के लिए बिल का भुगतान आसान बना दिया है.
हालांकि यह छूट केवल मीटरयुक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को दी जाएगी. यदि जिनके घर मीटर कनेक्शन नहीं है वो लोग इसका लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए पहले मीटर कनेक्शन लेना जरूरी है. यह छूट 31 मई तक लागू होगी.
कनेक्शन काटे जाएंगे
इसके अलावा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यह राहत केवल सीमित समय के लिए ही है. इसके बाद भी यदि कोई उपभोक्ता बिल बकाया रखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि निर्धारित समय – सीमा के अंदर भुगतान नहीं होता तो उपभोक्ताओं के पानी और सीवरेज कनेक्शन को काट दिया जाएगा. इसीलिए सरकार की लोगों से अपील है कि इस योजना का लाभ उठाते हुए दिए गए समय के भीतर अपना बिल जमा करवाएं, ताकि जुर्माना न भरना पड़े और जलापूर्ति बाधित ना हो.
