चंडीगढ़ | हरियाणा की जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश सरकार ने आमजन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सिटीजन हेल्प डेस्क शुरू करने की घोषणा की है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ-साथ सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता व जनहितैषी बनाना है.

उन्होंने बताया कि यह हेल्पडेस्क सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां हरियाणा के लोग रजिस्ट्री और अन्य राजस्व सेवाओं से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसमें टोकन स्वीकृति में देरी, ऑनलाइन सिस्टम की तकनीकी दिक्कतें, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याएं, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न या भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें शामिल होंगी.
शिकायत दर्ज कराने का तरीका
डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि लोग दो तरीकों लैंडलाइन नंबर 0172-2711693 और ई-मेल helpdesk-rev@hry.gov.in पर सोमवार से शुक्रवार सुबह साढ़े 9 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. शिकायत दर्ज होते ही शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर यूनिक शिकायत नंबर भेजा जाएगा जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे. इससे आपको बार-बार सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी.
48 घंटे में समाधान अनिवार्य
उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में सेवाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है. यदि रजिस्ट्रेशन टोकन 5 दिन में स्वीकृत नहीं होता है तो आप सीधे हेल्प डेस्क पर शिकायत कर सकेंगे. टोकन स्वीकृति होने के बाद 10 दिन के भीतर अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी होगा वरना टोकन अपने आप रद्द हो जाएगा. अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद 20 दिन में रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होने पर भी टोकन अपने आप रद्द हो सकता है.
इस हेल्प डेस्क की सबसे खास बात यह है कि हर शिकायत का निपटारा 48 घंटे के भीतर करना अनिवार्य होगा. इस नई व्यवस्था से लंबित राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आएगी. शिकायतों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाया गया है जिसे वित्त आयुक्त राजस्व और डीसी सीधे देख सकेंगे. इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और किसी भी स्तर पर देरी या गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी.