नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पुराने Contributory Provident Fund (CPF) लाभार्थियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को मंहगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 मई को इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. यह फैसला उन रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए है, जो अब भी 5वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं. नए DA रेट 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे.

इन्हें मिलेगा फायदा
महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ सीमित श्रेणी के पुराने CPF लाभार्थियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को ही मिलेगा. पहली श्रेणी में वे जीवित CPF लाभार्थी आएंगे, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए हैं और जिन्हें बेसिक एक्सग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है. इन लोगों के लिए DA की नई दरें इस प्रकार होंगी:
1 जुलाई 2025 से 474%
1 जनवरी 2026 से 483%
दूसरी कैटेगरी मृत CPF लाभार्थियों की विधवाएं और पात्र आश्रित बच्चे, साथ ही 18 नवंबर 1960 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी आएंगे, जिन्हें एक्सग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है. इनके लिए DA की नई दरें इस प्रकार होंगी:
1 जुलाई 2025 से 466%
1 जनवरी 2026 से 475%
बकाया राशि का होगा भुगतान
केंद्र सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि ये दरें पिछली तारीखों (जुलाई 2025 और जनवरी 2025) से लागू हाेंगी, इसलिए पात्र लाभार्थियों को पिछले महीनों के बकाए का भी पूरा भुगतान किया जाएगा.
सरकार ने यह साफ कर दिया है DA का कैलकुलेशन करते वक्त अगर कोई राशि पैसों में आती है, तो उसे नियमों के तहत अगले उच्च रुपये में बदल दिया जाएगा. उदाहरणस्वरूप यदि कैलकुलेशन 200.15 में आती है तो उसे 201 माना जाएगा. सरकार ने यह भी कह दिया है कि हर मामले में सही DA कैलकुलेशन की जिम्मेदारी पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी.