नई दिल्ली | LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जून से LPG के नियमों में बदलाव किए है. सरकार का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग, जमाखोरी और सब्सिडी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है. इसके तहत ‘एक घर, एक गैस कनेक्शन’ नियम को लागू किया जाएगा.

भारतीय तेल कंपनियों HPCL, इंडिया ऑयल और भारतीय पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से जारी सार्वजनिक सूचना में उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एक से अधिक LPG कनेक्शन जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दे. 1 जून से इस पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे.
एक परिवार एक रसोई
सरकार का कहना है कि एक परिवार में एक ही रसोई के साथ केवल एक LPG कनेक्शन ही मान्य होगा. जिन क्षेत्रों में LPG की सुविधा उपलब्ध है, वहां LPG सिलेंडर पर निर्भरता कम की जानी चाहिए. ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता ने PNG कनेक्शन लेने के बाद भी LPG कनेक्शन जारी रखा है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा गया है. इसके बाद भी, अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो LPG रिफिल सेवा रोक दी जाएगी और कनेक्शन रद्द हो जाएगा.
30 दिनों का समय
PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिनों के अंदर LPG कनेक्शन सिरेंडर करना होगा, हालांकि भविष्य में यदि PNG उपलब्ध नहीं होगी, तो उन क्षेत्र में LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय करा दिया जाएगा. इसके अलावा, गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है. शहरी क्षेत्रों में LPG रिफिल के बीच लॉक- इन अवधि बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक की जा सकती है ताकि आपूर्ति पर दबाव कम हो और दुरूपयोग रोका जा सके.