फरीदाबाद | हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए गृह कर (हाउस टैक्स) सरचार्ज माफी को लेकर फिलहाल कोई नई राहत नहीं मिली है. सरकार ने गृह कर पर सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन अभी तक इस अवधि को बढ़ाने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. 30 जून तक बड़ी संख्या में लोगों ने सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाते हुए अपना गृह कर जमा कराया.

अभी भी कई ऐसे संपत्ति मालिक हैं जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले सके. इनमें से कई लोग सरकार की ओर से समय सीमा बढ़ाने की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपना गृह कर जमा नहीं कराया है.
सरचार्ज माफी की अवधि
स्थानीय दुकानदार प्रेम खट्टर और निर्मल गुप्ता का कहना है कि यदि सरकार सरचार्ज माफी की अवधि बढ़ा देती है तो वे भी अपनी दुकानों का गृह कर जमा कर देंगे. सरकार इस संबंध में कब फैसला लेगी, इसलिए लोग असमंजस की स्थिति में हैं. उधर, नगर निगम प्रशासन ने भी सरकार से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है.
सरकार को भेजा प्रस्ताव
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त करण सिंह भगोरिया ने बताया कि सरचार्ज माफी की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. इस संबंध में कोई नया दिशा- निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार की ओर से कोई आदेश या नई अधिसूचना जारी होगी, उसकी जानकारी तुरंत सार्वजनिक कर दी जाएगी. सरचार्ज माफी की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर नगर निगम को किसी प्रकार का आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए संपत्ति मालिकों को सरकार के अगले फैसले का इंतजार करना होगा.