हाईकोर्ट: बिना आधार कार्ड व फैमिली आईडी के सीईटी में आवेदन प्राथमिक तौर पर स्वीकार करने के निर्देश

चंडीगढ़ । हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आधार कार्ड और फैमिली आईडी की अनिवार्यता को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. मंगलवार को याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस अरुण मोंगा ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत प्रदान करते हुए उनके आवेदन प्राथमिक तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं.

HIGH COURT
हाईकोर्ट ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि याचिका दायर करने वालों का परीक्षा परिणाम सील कवर में रहेगा और हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर यह निर्भर करेगा. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साथ ही हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब-तलब किया है.

याचिकाकर्ता हिसार निवासी जगदीप सिंह व अन्य की तरफ से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती हेतु कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का निर्णय लिया है. इस टेस्ट के लिए फॉर्म भरने के वक्त आधार कार्ड और फैमिली आईडी को अनिवार्य किया गया है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा पुलिस भर्ती में बड़ा अपडेट, आई PMT की डेट; एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक एक्टिव

फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 जून है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, वें टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे. कोरोना काल के चलते कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है. इसलिए इस शर्त को खारिज किया जाएं और सभी उम्मीदवारों के आवेदन मंजूर किए जाएं.

Avatar of Ajay Sehrawat
Ajay Sehrawat
View all posts

मेरा नाम अजय सहरावत है. मीडिया जगत में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. बीते साढ़े 5 साल से Haryana E Khabar डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूँ.