रोहतक । रोहतक के उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा में अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की गयी है. इस योजना में पात्र व्यक्ति को मकान के मरम्मत के लिए 50000 तक की राशि का अनुदान मिलेगा. इस योजना के लिए अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को पात्र माना गया है.
इस योजना के अंतर्गत यदि पात्र व्यक्ति अपने मकान की मरम्मत करवाना चाहता है, तो उसे अंत्योदय भवन में जाकर आवेदन करना होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता का मकान 10 साल पुराना और मरम्मत के लायक होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदनकर्ता के पास आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना जरुरी है. साथ में राशन कार्ड तथा उसके पास जाति प्रमाण पत्र और किसी बैंक में अपना खाता होना भी जरुरी है.
आवेदनकर्ता के पास ये सारे कागजात होने आवश्यक हैं और साथ ही साथ ग्राम सचिव द्वारा मकान पर मालिकाना हक़ साबित होना चाहिए. इसके अलावा आवेदनकर्ता के पास बिजली के बिल और पानी का बिल भी होना चाहिए और 50 वर्ग गज ग्रामीण क्षेत्र एवं 35 वर्ग गज शहरी क्षेत्र में पटवारी द्वारा जमीन की तस्दीक होना भी जरुरी है. यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं तो जल्दी आवेदन करें |
