सावधान: अब मिठाई के साथ डिब्बे का वजन किया तो लगेगा भारी जुर्माना, हो सकती है जेल

हिसार । त्योहारों का सीजन चल रहा है. ऐसे में मिठाइयों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है. त्योहारी सीजन में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की ताक में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों की जेब पर कई प्रकार का हमला किया जा रहा है. मिलावटखोर तो पहले से ही सक्रिय हैं, साथ ही कई स्थानों पर तो इस तरह की शिकायतें भी मिलती है कि मिठाई के साथ डिब्बा भी तौल दिया जाता है. ऐसे में ग्राहकों को डिब्बा भी मिठाई के दाम पर ही पड़ता है. हालांकि, अभी लोग इस धोखाधड़ी को लेकर दुकानदार से नोकझोंक तो कर लेते हैं लेकिन दुकानदार से नोकझोंक करने के बाद विभागीय अधिकारियों से इसकी लिखित रूप में शिकायत नहीं करते हैं.

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यही कारण है कि पिछले करीब एक साल में इन मामलों में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी है. अब ऐसे में ग्राहकों को स्वयं ही सतर्क रहने की आवश्यकता है. ग्राहकों को खुद ही अपने अधिकारों व अपने साथ हो रही किसी भी तरह की धोखाधड़ी के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। अगर कहीं कोई दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा भी तोलता है तो यह कानूनी तौर पर एक अपराध है और इसके लिए अर्थदंड का भी प्रावधान है.

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जानिए क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई
जिला बाट माप विभाग हिसार के इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह और उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया हैं कि मिठाई के साथ डिब्बा भी तौलना विविध माप पद्धति अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है. इसके तहत 10 हजार रुपय तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

जिला बाट माप विभाग हिसार के इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह ने बताया है कि पिछले दो साल में मिठाई के साथ डिब्बा तौलने की शिकायत नहीं मिली है. फिर भी ग्राहकों को विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूक किया जाता रहता है ताकि भविष्य में होने वाली इस प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ आम आदमी कानूनी तौर पर आवाज उठा सके.

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Sahil Maurya
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