नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग का रहने वाला राजेश सड़क पर अपनी मस्ती में बाइक चलाते हुए जा रहा था. उसने हेलमेट पहना हुआ था और उसकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की ऑरिजनल कॉपी भी थी. बाइक का इंश्योरेंस भी था और यहां तक की ये सभी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर ऐप में भी सेव थे. वह अपनी नज़र में सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सफर का आनंद उठा रहा था लेकिन इस दौरान उससे एक ग़लती हो गई और अगले चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने उसका 10 हजार रुपए का चालान काट दिया.
साथ ही राजेश को हिदायत देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि दोबारा ये गलती दोहराई तो चालान के साथ 6 महीने की सजा भी हो जाएगी. क्या आप जानते हैं कि राजेश से ऐसी कौनसी गलती हो गई कि उन पर इतना बड़ा चालान हो गया. दरअसल, राजेश ने अनजाने में मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 तोड़ दिया था. आज हम आपको इसी एक्ट के बारे में बताते हैं…
क्या है मोटर- व्हीकल (संशोधन) अधिनियम, 2019
बता दें कि केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में मोटर- व्हीकल (संशोधन) अधिनियम, 2019 पेश किया गया था. यह बिल मोटर- वाहन एक्ट, 1988 में संशोधन करके सड़क सुरक्षा प्रदान के लिए तैयार किया गया था. इस अधिनियम में मोटर व्हीकल से संबंधित लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक और इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है. इसमें जुर्माना, सजा या दोनों दिए जा सकते हैं.
10 हजार रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा
इस एक्ट के मुताबिक, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना अनिवार्य है. वरना मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट, 2019 की धारा 194E के तहत चालान काटा जाएगा. यदि कोई वाहन चालक आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देता है तब उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती हैं अथवा जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं.
आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य
यदि आप चाहते हैं कि राजेश की तरह आपके उपर किसी तरह की कार्रवाई ना हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप आपातकालीन वाहनों को झट से रास्ता प्रदान करें. जब कोई आपातकालीन वाहन आपके पीछे बार-बार हॉर्न बजा रहा हैं तब अपनी गाड़ी को सड़क पर साइड में ले लें और आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने दें. ऐसा करने पर आप सुरक्षित रहेंगे. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नियम तोड़ने की सूरत में आपको भी राजेश की तरह 10 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
