रोहतक | हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बुधवार को बड़ी बातें कही है. उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दो चरणों में होंगे. पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा जबकि जिला परिषदों, पंचायत समिति के सदस्यों और सरपंचों का चुनाव ईवीएम से होगा. कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में ईवीएम हैं और चुनाव अधिसूचना के बाद मतपत्रों की छपाई की जाएगी. हम इस बात से भी हैरान हैं कि पिछले डेढ़ साल में चुनाव नहीं हो सके. हमने एक बजट आवंटित किया है, जहां इसकी आवश्यकता थी और हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
बता दें कि इस बार हरियाणा में 71741 पदों पर चुनाव होना है. इनमें से 6228 सरपंच, 62022 पंच, प्रखंड समिति के 30380 पदों पर चुनाव होना है. राज्य सरकार ने 22 जुलाई तक सभी डीसी को मतदाता सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया था.
पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2021 को समाप्त हो गया
राज्य में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया. इसके बाद पंचायतों के अधिकार बीडीपीओ के पास चले गए. पंचायती चुनाव में आरक्षण के हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 15 अप्रैल 2021 को चुनौती दी गई थी.
हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत और बीसीए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था. मई 2022 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी. हालांकि, अब इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई.
