चंडीगढ़ | हरियाणा में बीते मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा की गयी. कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकायों में नौकरियों के वर्गीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई. इन पदों का ग्रुप- ए, बी, सी व डी में वर्गीकरण किया जाएगा.
HPSC व HSSC से भर्ती
ग्रुप- A, B की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) व ग्रुप- C, D की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा की जाएगी. अभी वर्गीकरण न होने की वजह से निकायों में एचपीएससी ही भर्ती कर रहा था. इस कदम से न सिर्फ निकाय कर्मचारियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित होगी, बल्कि पदोन्नति में रिजर्वेशन सहित सरकारी निर्देशों को लागू करने में भी आसानी रहेंगी.
वर्तमान समय में, 87 नगर निकायों में 31,533 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 53 नगर समितियां शामिल हैं. 2018 में राज्य सरकार ने नगर निगमों में 6000 रुपये या उससे ज्यादा ग्रेड पे वाले पदों को ही ग्रुप ए पद घोषित किया था.
विनेश फोगाट को पुरस्कार देने का निर्णय
कैबिनेट बैठक में इसके अलावा और भी कई फैसले किए गए हैं, जैसे ओलिंपिक पदक से चूकि विनेश फौगाट को रजत पदक के समान पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया गया है. पॉलिसी में 4 करोड़ रु. नकद, ग्रुप- ए की नौकरी व एचएसवीपी के प्लॉट का प्रावधान है. अब विनेश से पूछा जाएगा कि वे क्या लेना चाहती हैं, क्योंकि वे वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं. वहीं, दूध पर सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माने समेत सालाना 12% साधारण ब्याज चुकाना होगा.
आज हरियाणा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर 5 बड़े फैसले लिए हैं:-
1. हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है और कैपिंग को हटा दिया है।
2. व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप… pic.twitter.com/YrrgFiV9EP
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 25, 2025
खेल विभाग के सेवा नियमों को मिली मंजूरी
हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए किया गया है. इसके अलावा, खेल विभाग के सेवा नियमों को भी हरी झंडी दी गई है. इससे विभाग में उप निदेशक के 7 पदों को प्रमोशन से भरा जा सकता है. डिपार्टमेंट में ग्रुप ए में सेवा नियम न होने की वजह से विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई हो रही है. ऐसे में इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग (ग्रुप- ए) सेवा नियम 2025 बनाए गए हैं.
