HKRN में अस्थायी नौकरी देने से जुड़ी संशोधित पॉलिसी हुई जारी, अब 150 की बजाय 100 अंकों से होगा सिलेक्शन

चंडीगढ़ | हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने 26 अक्टूबर 2023 को डिप्लायमेंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सेस पॉलिसी जारी की थी. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, सभी जिला उपायुक्तों, सभी उप मंडल अधिकारियों और यूनिवर्सिटीज के सभी रजिस्ट्रार को यह संशोधित पॉलिसी भेजकर जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा है.

Haryana Kausal Rojgar Nigam HKRN

HKRN की पालिसी में हुए ये बदलाव

  • आवेदकों के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल उम्र निर्धारित है, मगर 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है. यह आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी दी जाएगी. अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट दी गई है यानी 1 साल की छूट मिलती है. यदि किसी ने 5 साल से ज्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की छूट ही दी जाएगी.
  • कौशल रोजगार निगम के तहत, नियुक्त कर्मचारी अब साल में प्रोराटा (अनुपातिक) आधार पर 1 महीने में 1 कैजुअल और 1 मेडिकल लीव ले सकता है, मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव का ही लाभ मिलेगा. महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का लाभ भी दिया जाएगा.
  • पुरानी पालिसी की क्लॉज 8.2 कों हटा दिया गया है. इसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथकिमता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की शर्त थी. अब यह क्लॉज डिलीट हो चुकी है मगर ईज ऑफ डिप्लायमेंट कॉलम के तहत 10 अंकों का प्रावधान किया गया है.

100 अंकों के आधार पर होगा सिलेक्शन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संशोधित पॉलिसी को पिछले हफ्ते अनुमति दें दी थी. अब नए संशोधन के मुताबिक, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार में किए कार्य के अनुभव के अंक भी दिए जायेंगे. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक नहीं मिलेंगे. पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक निर्धारित थे लेकिन अब 100 अंक तय किए गए हैं. अधिकतम उम्र में भी 5 साल की छूट प्रदान की गई है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है. अतिरिक्त स्किल क्वालीफिकेशन के पांच अंक मिलेंगे जो पहले 20 अंक थे.

यूं तय किए गए हैं 100 अंक

मद अंक
पारिवारिक आय पीपीपी वेरिफेकशन अनुसार 40
उम्र पीपीपी वेरिफिकेशन अनुसार 10
अतिरिक्त स्किल क्वालीफिकेशन होने पर 05
अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर 05
सामाजिक-आर्थिक मानदंड 10
सीईटी पास होने पर 10
ईज ऑफ डिप्लायमेंट 10
प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10
कुल 100

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