CBSE बोर्ड ने इन नियमों में किए खास बदलाव, अब साल में केवल 3 बार ही मिलेगा यह मौका

गोरखपुर | केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नए एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों को सुचारु रुप से लागू करने के लिए स्कूलों की संबद्धता से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब 1 वर्ष में संबद्धता के लिए केवल 3 बार ही ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. गोरखपुर में संचालित स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड का यह आदेश पहुंच गया है.
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नए नियमों से बढ़ेगी स्पष्टता एवं पारदर्शिता

पुराने नियम के अनुसार स्कूलों को संबद्धता के लिए अप्लाई करने के लिए पूरे साल छूट दी गई थी. लेकिन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आंकड़ों में स्पष्टता लाने और संबद्धता के नियमों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है.

इन विषयों पर दी गई 1 वर्ष की छूट

व्यवस्था में किए गए इस प्रकार के बदलाव से स्कूलों के संबद्धता से संबंधित मामलों को चरणबद्ध तरीके से शीघ्र निपटाने में बहुत आसानी होगी. साथ ही संबद्धता से संबंधित कार्यों को पूरा करने का दबाव भी बनेगा. हालांकि, सीबीएसई बोर्ड द्वारा स्कूलों को अतिरिक्त विषय, स्कूल में नाम में परिवर्तन, वर्गवार वृद्धि के लिए ऑनलाइन अप्लाई 1 मार्च से आरंभ होकर वर्ष पर्यंत जारी रखने की छूट प्रदान की गई है.

इन तीन चरणों में कर पाएंगे संबद्धता के लिए आवेदन

सीबीएसई बोर्ड द्वारा नए स्कूलों की मान्यता से संबंधित नियमों में बदलाव के साथ साथ कुछ कार्यक्रम भी जारी की है. आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में 1 मार्च से 31 मार्च, 1 जून से 30 जून और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी. ऑनलाइन अप्लाई करने के पश्चात स्कूलों का फिजिकल निरीक्षण सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से किया जाएगा. इनकी रिपोर्ट के अनुसार ही स्कूलों को मान्यता दी जाएगी.

संबद्धता के नवीनीकरण के नियमों में भी हुए बदलाव

सीबीएसई बोर्ड द्वारा संबद्धता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. पुराने नियमों के अनुसार स्कूल प्रबंधन को अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक मौका दिया जाता था. लेकिन नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्कूल प्रबंधन को अप्लाई करने के लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक ही मौका मिलेगा.

गोरखपुर स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शाही ने जानकारी देते हुए कहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों की मान्यता के संबंध में नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बड़े बदलाव किए हैं. अब संबद्धता के लिए वर्ष में केवल 3 बार ही अप्लाई किया जा सकता है. बोर्ड की इस पहल से स्कूलों को संबद्धता के लिए अप्लाई करने के लिए आसानी होगी.

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