जेल जाने से बची तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता, हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

चंडीगढ़ । तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अनुसूचित जाति वर्ग पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की है. शुक्रवार को सहायक एडवोकेट जनरल डिंपल जैन ने जस्टिस एवनीश झिंगन की कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के चार फरवरी के आदेश के तहत अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने जांच में शामिल होकर पूरा सहयोग दिया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब याची को अग्रिम जमानत दी जा सकती हैं. हालांकि शिकायतकर्ता अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए नजर आए.

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हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है. बता दें कि पिछले दिनों हिसार की एससी-एसटी एक्ट के तहत स्थापित स्पेशल कोर्ट ने अभिनेत्री मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी को अग्रिम जमानत दी थी और साथ ही जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया थे. हाईकोर्ट के आदेश पर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के सामने पेश होने के लिए हिसार जिलें के हांसी क्षेत्र पहुंची थी.

डीएसपी विनोद शंकर ने उन्हें करीब 4 घंटे तक अपने ऑफिस में पूछताछ की थी. पूछताछ के दौरान अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने डीएसपी विनोद शंकर को बताया था कि उन्होंने वीडियो शूट के दौरान जिस शब्द का प्रयोग किया था, असल में उसे उस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था. बाद में उन्होंने इसके लिए खेद भी जताया था. उन्होंने वीडियो शूट के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी पुलिस को सौंप दिया था.

क्या था पूरा मामला

अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस बात को लेकर देशभर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी. इस मामले को लेकर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ हांसी थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी.

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