दिल्ली के बाद अब हरियाणा में 4 साल घटी शराब खरीदने की उम्र

चंडीगढ़ । दिल्ली की तरह अब हरियाणा के 21 साल के युवा भी शराब खरीद सकेंगे. बता दे कि हरियाणा आबकारी विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया. इस नए कानून के तहत शराब खरीदने- बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा भी 4 साल घटाई गई है.

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अब 21 साल के युवा भी खरीद सकेंगे शराब

इससे पहले प्रदेश में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही शराब खरीदने- बेचने और पीने की अनुमति थी. वही 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब की दुकान पर काम पर भी नहीं लगाया जाता था. कानून में बदलाव के लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आबकारी कानून 1914 की कुल 4 धाराओं में संशोधन किया गया था. वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सहित अन्य कई प्रदेशों में पहले ही आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की जा चुकी है.

वर्तमान समय में सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव हो चुका है.  कानून में बदलाव की वजह से न केवल शराब की अवैध खपत में कमी होगी, वहीं उपभोक्ताओं की संख्या में भी इजाफा होगा. हरियाणा में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रोड मेंप भी तैयार किया गया है. नशा तस्करों से निपटने के लिए राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने गांव और वार्ड स्तर से लेकर प्रदेश तक की रणनीति तैयार कर ली है. इसके लिए टीमों का गठन किया जा रहा है. यह टीमे इन नशे के आदि लोगों का पता लगा के, मोबाइल ऐप में उनका डाटा रिकॉर्ड करेगी.

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