हरियाणा में PGT भर्ती के 250 पदों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक, अब हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में PGT पदों के लिए होने वाली विषय ज्ञान परीक्षा से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (PGT) गणित पद के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया गया है. इसी के चलते अब एचपीएससी की ओर से आयोजित पीजीटी (गणित) के 250 पदों पर चयन प्रक्रिया पर भी विराम लग गया है. बता दे इस बारे में हाई कोर्ट ने अपना आर्डर सुरक्षित रख लिया है.

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विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित करने के दिए आदेश

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से ज्यादा अंक लेने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं चुना गया है. आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य उम्मीदवारों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी. हाई कोर्ट का कहना है कि 24 जून 2023 के विज्ञापन संख्या 29/ 2023 और 44/ 2023 के मुताबिक विषय ज्ञान परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया जाता है.

महेंद्रगढ़ के नीरपुर निवासी परमिला ने दायर की याचिका

जस्टिस त्रिभुवन दहिया द्वारा इन आदेशों कों पारित किया गया है. इस मामले में महेंद्रगढ़ के नीरपुर निवासी परमिला ने याचिका दायर की थी. उसके द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को रद करने के निर्देश देने की मांग की गई थी. इसके अंतर्गत, याचिकाकर्ता को गणित में पीजीटी के लिए विषय ज्ञान परीक्षा में मौजूद होने के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था.

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